क्राइम्‌

दहेज के मामलों को लेकर हरियाणा में पुलिस का नया फरमान

New order of police in Haryana regarding dowry cases

सत्य खबर चंडीगढ़ ।
हरियाणा में अब मामले की पुष्टि होने के बाद ही 498ए का मुकदमा दर्ज होगा। निर्दोष लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) शत्रुजीत कपूर ने ये निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने महिला अपराध को लेकर बताया कि प्रदेश में वर्ष 2023 में महिलाओं के विरुद्ध अपराध में 12% तक कमी दर्ज की गई है।

इसी प्रकार डकैती संबंधी मामलों में वर्ष 2022 की तुलना में वर्ष 2023 में 30%, छीना झपटी संबंधी मामलों में 18.33%, गंभीर चोट संबंधी मामलों में 8% की गिरावट दर्ज की गई है।

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उन्होंने कहा कि हमें उन सभी क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करते हुए कार्य करना है, जहां पर महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस करती हों। उन्होंने पुलिसकर्मियों से कहा कि वे अपने-अपने जिलों में महिलाओं की टीम तैयार करें जो हॉटस्पॉट क्षेत्र में जाकर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले आवारा लड़कों को सबक सिखाएं।

दहेज के झूठे मामलों के बाद फैसला
हरियाणा पुलिस द्वारा पुलिस थानों में दर्ज 498ए (दहेज) के मुकदमों को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अब महिला की शिकायत दर्ज करवाने के उपरांत सभी तथ्यों की जांच पड़ताल करते हुए केवल असली आरोपी के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जांच के दौरान निर्दोष लोगों के नाम निकालते हुए उन पर मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। इस मामले में असली दोषियों के खिलाफ ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस निर्णय से निर्दोष लोगों को बड़े पैमाने पर राहत मिलेगी।

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समाधान के बाद भी लेते रहें फीडबैक
डीजीपी कपूर ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि इस मामले में सभी सुनियोजित तरीके से एक दिशा में कार्य करें। महिला विरुद्ध अपराध संबंधी मामलों को लेकर पीड़ित महिला की शिकायत दर्ज अथवा समाधान होने के बाद भी महिलाओं से उनका हाल-चाल पूछते हुए फीडबैक लेते रहें। इस दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, ताकि उनमें सुरक्षा की भावना को बल मिल सके।

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